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This Article is From Dec 04, 2019

पी चिदंबरम को मिली जमानत तो राहुल गांधी का आया Reaction, Tweet कर कहा- उम्मीद है कि...

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर कहा कि उम्मीद है कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) अपनी बेगुनाही साबित करेंगे.

पी चिदंबरम को मिली जमानत तो राहुल गांधी का आया Reaction, Tweet कर कहा- उम्मीद है कि...
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) अपनी बेगुनाही साबित करेंगे.
नई दिल्ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग (INX Media Case) मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री को जमानत दे दी. पी चिदंबरम गुरुवार को संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं. इसकी जानकारी उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने दी है. इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर कहा कि उम्मीद है कि चिदंबरम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'पी चिदंबरम को 106 दिन कैद में रखना बदला लेने जैसा था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसकी मुझे खुशी है. मुझे भरोसा है कि निष्पक्ष सुनवाई में वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे.'

गुरुवार को संसद सत्र में होंगे शामिल चिदंबरम
एनडीटीवी से बात करते हुए पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने कहा कि वह गुरुवार को 11 बजे संसद में आएंगे. पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह बिना मंजूरी के यात्रा नहीं कर सकते और जब भी जरूरत हुई पूछताछ के लिए आना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने मीडिया में उनकी ओर से किसी भी तरह के बयान देने पर भी रोक लगा दी है. 

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21 अक्टूबर से थे हिरासत में
74 वर्षीय कांग्रेस नेता 21 अक्टूबर से हिरासत में थे. उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 16 अक्टूबर को धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था. न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि चिदंबरम को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाए. प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय में दलील दी थी कि धन शोधन के मामले में एक गवाह चिदंबरम का सामना करने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि दोनों एक ही राज्य के हैं.

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प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील के बारे में न्यायालय ने कहा कि इसके लिए चिदंबरम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जबकि ऐसी सामग्री सामने नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि उन्होंने या उनकी ओर से किसी ने गवाह को 'रोका या धमकी दी' थी.

VIDEO: SC ने पी चिदंबरम को शर्तों के साथ दी जमानत

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