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This Article is From Jan 18, 2021

चार धाम प्रोजेक्‍ट: सरकार का SC में हलफनामा, परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई 10 मी. रखने का लिया पक्ष

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत जनवरी के आखिरी सप्ताह में सुनवाई करेगी. 

चार धाम प्रोजेक्‍ट: सरकार का SC में हलफनामा, परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई 10 मी. रखने का लिया पक्ष
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दायर किया हलफनामा
  • कहा, एचपीसी के 21 सदस्य व्‍यापक चौड़ाई वाली सड़क के पक्षधर
  • जनवरी के आखिरी सप्‍ताई में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

चारधाम परियोजना (Char Dham Road Project) के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से उच्च-स्तरीय समिति (HPC) के बहुमत के दृष्टिकोण को स्वीकार करने का आग्रह किया है, जिसने रु 12,000 करोड़ की चार धाम राजमार्ग परियोजना के लिए 10 मीटर सड़क की चौड़ाई का समर्थन किया है.

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मंत्रालय ने अपने हलफनामे में बताया है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त एचपीसी के 26 में से 21 सदस्य भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ सैन्य बलों की आवाजाही को आसान बनाने और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सड़क के पक्ष में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत जनवरी के आखिरी सप्ताह में सुनवाई करेगी. 

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी से कहा है कि वह रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय  (MoRTH) की अर्जी पर दो हफ्ते में  नए सिरे से विचार करे जिसमें  सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के चौड़ीकरण और चार धाम सड़क परियोजना को मूल रूप से निर्दिष्ट चौड़ाई के साथ पूरा करने की इजाजत मांगी गई है. SC ने कहा कि कमेटी इस संबंध में SC को रिपोर्ट देने को रिपोर्ट दाखिल करेगी. इससे पहले, सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि वो चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2018 के नोटिफिकेशन का पालन करे. 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार पहाड़ी इलाकों में 5.5 मीटर टैरर्ड सतह के बीच में कैरिजवे को अपनाया जाना जाएगा. 

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Char Dham Road Project, Supreme Court
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