Unlock: जिम (Gym) और योगा केंद्रों (Yoga centers) के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए किए हैं. इन स्थानों पर 6 फ़ीट की दूरी, फेस कवर और मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा. पांच अगस्त से जिम और योगा केंद्र खुलने वाले हैं. उसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिटेल में गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन को जिम, योगा केंद्र संचालकों और जिम/ योगा करने वालों को पालन करना होगा. कंटेंनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे.
गाइडलाइन के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, पहले से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम न करने के लिए कहा गया है. जिम और योगा केंद्रों में एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा.
फेक कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में जरूरी होगा. लेकिन एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर (visor) का इस्तेमाल किया जा सकेगा. एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा. साबुन का 40 से 60 सेकंड तक जबकि सेनेटाइजर का 20 सेकंड तक इस्तेमाल करना होगा.
जिम और योग केंद्रों में थूकने पर पूरी तरह पाबंदी होगी. इन स्थानों पर जाने वाले सभी लोगों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा.
गाइडलाइन में कहा गया है कि जिम और योग सेंटरों में एयर कंडीशनर से टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिए. लॉकरों का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है. कांटैक्ट से बचने के लिए पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है.
इन स्थानों पर कवर्ड डस्टबिन होना जरूरी है. स्पा, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल की जिन जगहों पर सुविधा है वो बंद रहेंगे. जिम और योगा केंद्रों के परिसर में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट से लेकर दरवाजे, खिड़की समेत दूसरी चीजें समय- समय पर डिसइन्फेक्टेड करना जरूरी होगा.
एक्ससाइज के वक्त कॉमन मैट का इस्तेमाल करने के बजाय लोग खुद अपना मैट लेकर जाएं. लाफ्टर योगा एक्सरसाइज की इजाजत नहीं है.
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