
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने देश में ई-रिक्शा के परिचालन के लिए नियमावली तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ संशोधन किए गए हैं। फिलहाल इस ड्राफ्ट को मंजूरी का इंतजार है।
नए प्रावधानों के मुताबिक अब ई-रिक्शा पर चार से ज्यादा सवारी नहीं होगी। यह संख्या ड्राइवर को छोड़कर होगी। साथ ही 40 किलो से ज्यादा का वजन ई-रिक्शा नहीं उठा सकते।
मोटर की सर्वाधिक ताकत 2000 वॉट से ज्यादा नहीं होगी। ई-रिक्शा को 25 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चलाया जाएगा।
ई-रिक्शा चलाने के लिए जो भी लाइसेंस जारी होगा उसकी वैधता मात्र तीन साल की होगी।
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