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This Article is From Jun 03, 2017

सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी समेत वरिष्ठ विधि अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने जारी एक आदेश में कहा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कानून अधिकारियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.

सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी समेत वरिष्ठ विधि अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का फाइल फोटो...
नई दिल्‍ली: सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, सॉलीसीटर जनरल रंजीत कुमार और पांच अन्य वरिष्ठ विधि अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ा दिया है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने जारी एक आदेश में कहा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कानून अधिकारियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.

इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल जिन्हें अनिश्चितकाल के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया है, उनमें पिंकी आनंद, मनिंदर सिंह, पी.एस पटवालिया, तुषार मेहता और पी एस नरसिम्हा हैं.

रोहतगी को जून 2014 में निर्धारित तीन साल के कार्यकाल के लिए देश का मुख्य विधि अधिकारी नियुक्त किया गया था.

वह दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अवध बिहारी रोहतगी के पुत्र हैं. उन्होंने 2002 के गुजरात दंगे और बेस्ट बेकरी एवं जाहिरा शेख मामले सहित फर्जी मुठभेड़ मौत मामले में उच्चतम न्यायालय में गुजरात सरकार की तरफ से पैरवी की.

अंबानी बंधुओं के बीच गैस विवाद मामले में रोहतगी उच्चतम न्यायालय में उद्योगपति अनिल अंबानी की तरफ से पेश हुए.

वर्ष 2012 में केरल तट के पास दो मछुआरों की हत्या में संलिप्त दो इतालवी नौसैनिकों से जुड़े मामले में उन्होंने शीर्ष न्यायालय में इतालवी दूतावास का पक्ष रखा.

(इनपुट भाषा से)

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