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This Article is From Oct 22, 2020

महामारी में वीज़ा नियमों में ढील : विदेश में बसे भारतीय, विदेशी नागरिक भारत आ सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पर नहीं

गुरुवार को भारत सरकार ने वीज़ा नियमों में ढील देते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय और विदेशी मूल के नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है, हालांकि, इसमें अभी एक नियम बरकरार रखा गया है. इसमें शर्त रखी गई है कि ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा नहीं कर सके.

महामारी में वीज़ा नियमों में ढील : विदेश में बसे भारतीय, विदेशी नागरिक भारत आ सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पर नहीं
OCI, PIO और विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों में दी गई छूट. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच वीज़ा नियमों पर लगे प्रतिबंध (Visa Rules) में अब जाकर कुछ ढील दी गई है. गुरुवार को भारत सरकार ने वीज़ा नियमों में ढील देते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय और विदेशी मूल के नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है, हालांकि, इसमें अभी एक नियम बरकरार रखा गया है. इसमें शर्त रखी गई है कि ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे.

हवाई यात्रा को वापस पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़े कदम के तहत गुरुवार को सभी मौजूदा वीजा की वैधता बहाल कर दी है. सरकार के नवीनतम आदेश में कहा गया है, 'सरकार ने विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक ढील देने का फैसला किया है.' इस श्रेणी में आने वाले यात्रियों को अगर मेडिकल वीज़ा चाहिए होगा तो उन्हें नया एप्लीकेशन डालना होगा.

आदेश के अनुसार, सरकार ने अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह आव्रजन चौकियों के माध्यम से हवाई या जल मार्गों से प्रवेश करने के लिए टूरिस्ट वीजा को छोड़कर, सभी OCI (Overseas Citizen of India) और PIO (Persons of Indian Origin) कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का फैसला किया है. इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं.

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भारत सरकार ने शुरू में फरवरी 2020 में COVID-19 महामारी के कारण हवाई यात्रा को- चाहे अराइवल हो या डिपार्चर- प्रतिबंधित कर दिया था. हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य/COVID-19 मामलों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.

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