कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किए निर्देश, रखना होगा इन बातों का ख्याल

देश में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में उछाल देखने को मिला है

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किए निर्देश, रखना होगा इन बातों का ख्याल

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला

नई दिल्ली:

देश में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में उछाल देखने को मिला है. सरकारी कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, लिहाजा केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं. सरकारी निर्देश के अनुसार अब केवल वह कर्मचारियों ही दफ्तर आ सकते हैं जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं हैं. अगर किसी कर्मचारी को सर्दी, खांसी या बुखार है तो उसे घर पर ही रहना होगा. इसके अलावा कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. जब तक  उनका इलाका कंटेनमेंट ज़ोन से नहीं हट जाता तब तब वह घर पर ही रहकर काम करेंगे. 

आदेश के अनुसार एक दिन में बीस से अधिक अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करेंगे. इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा. जो कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं वह अपने घरों से  काम करते रहेंगे. अगर एक केबिन में दो अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़ कर आएंगे. सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को पूरे समय मास्क पहनना होगा, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. साथ ही निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है. 

बता दें कि  अनलॉक-1 (Unlock1) के बीच देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस मरीज़ों की कुल संख्या 2,66, 598 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9987 नए मामले सामने आए हैं और 266 लोगों की जान गई है. 24 घन्टे में सबसे ज्यादा मामले आए हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि 1,29,215 मरीज़ कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं. रिकवरी रेट 48.46 प्रतिशत पर पहुंच गया है. अनलॉक-1 का पहला चरण 8 जून को शुरू किया गया है. इसके तहत, धार्मिक स्थल, शॉपिंग माल और रेस्तरां आदि को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है. 

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