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This Article is From Aug 20, 2017

ब्लू व्हेल का खतरा: CBSE ने जारी की गाइडलाइंस, स्कूलों में स्मार्टफोन नहीं ले जा सकेंगे बच्चे

देश और दुनिया में ब्लू व्हेल गेम से फैली दहशत के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

ब्लू व्हेल का खतरा: CBSE ने जारी की गाइडलाइंस, स्कूलों में स्मार्टफोन नहीं ले जा सकेंगे बच्चे
प्रतीकात्मक फोटो.
  • CBSE ने ब्लू व्हेल गेम के खतरे को देखते हुए जारी किए गाइडलाइंस
  • केंद्रीय बोर्ड ने बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने को
  • बच्चे स्कूल में स्मार्टफोन लेकर न आएं इसका ध्यान रखें प्राचार्य
नई दिल्ली: देश और दुनिया में ब्लू व्हेल गेम से फैली दहशत के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. CBSE ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी देने के साथ यह सुनिश्चित करे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, आई पैड, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण बिना इजाजत स्कूल में नहीं लाए जा सके. 

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इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देनी चाहिए
सीबीएसई ने स्कूलों को डिजिटल टेक्नॉलॉजी के सुरक्षित उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बोर्ड ने कहा है कि, स्कूलों को प्रभावी पठन-पाठन के लिए सुरक्षित शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देना चाहिए. ऐसे में स्कूलों को अपने परिसरों में आईटी सम्पन्न उपकरणों के जरिए अनुपयुक्त गतिविधियों को रोकने की दिशा में कदम उठाने चाहिए.बोर्ड के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों को छात्रों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी देनी चाहिए. साथ ही छात्रों को इंटरनेट के स्वीकार्य उपयोग के नियमों के बारे में जागरूक बनाना चाहिए. स्कूलों में सभी कम्प्यूटरों में प्रभावी फायरवाल, फिल्टर, निगरानी सॉफ्टवेयर जैसे सुरक्षा उपायों को लगाना सुनिश्चित करना चाहिए. कम्प्यूटर में पैरेंटल कंट्रोल फिल्टर एवं एंटी वायरस अपलोड करना चाहिए.

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स्कूलों के प्राचार्य रखेंगे ध्यान
CBSE के परिपत्र में कहा गया है कि यह सूचित किया जाता है कि दृश्य या श्रव्य सामग्री को संग्रहित, रिकॉर्ड या प्ले कर सकने में समक्ष स्मार्ट मोबाइल फोन, टैबलेट, आई पैड, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को स्कूल या स्कूल बसों में बिना अनुमति के नहीं लाया जाए. स्कूल में प्राचार्य और स्कूल बसों में परिवहन प्रभारी इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल फोन नहीं लाया जा सके. 

इनपुट: भाषा
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