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This Article is From Aug 20, 2019

INX मीडिया केस: CBI ने पी चिदंबरम को दो घंटे में पेश होने को कहा, घर के बाहर लगाया नोटिस

उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

INX मीडिया केस: CBI ने पी चिदंबरम को दो घंटे में पेश होने को कहा, घर के बाहर लगाया नोटिस
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम. (फाइल तस्वीर)
नई दिल्ली:

CBI की टीम पी चिदंबरम के दिल्ली स्थित घर पहुचीं, याचिका खारिज के बाद लटकी गिरफ्तारी की तलवार. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बुधवार को मेंशन करने के लिए कहा है. सीबीआई के बाद ईडी की टीम चिदंबरम के घर पहुंची हैं. लेकिन दोनों ही टीमों को पी चिदंबरम नहीं मिले. अब सीबीआई ने पी चिदंबरम को अगले दो घंटे में पेश होने को कहा है. इस बाबत सीबीआई ने उनके घर के आगे नोटिस भी चिपकाया है. बता दें, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से मंगलवार को कहा गया कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई के लिए अपनी अपील का उल्लेख बुधवार को उच्चतम न्यायालय में करें. उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ में बैठे होंगे, इसलिए सुबह 10:30 बजे याचिका का उल्लेख उस वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष किया जाएगा जो संविधान पीठ में नहीं हैं.

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उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद चिदंबरम और उनके वकीलों के समूह ने मशविरा किया. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता शीर्ष अदालत पहुंचे. उच्च न्यायालय में इस मामले पर बहस कर रहे वरिष्ठ वकील डी कृष्णन भी बाद में चर्चा में शामिल हुए. सिब्बल ने कहा कि टीम को अभी अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है.

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उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने सिब्बल को चिदंबरम की याचिका रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष रखने को कहा जो इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने के बारे में फैसला करेंगे. सिब्बल ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) सूर्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें स्थिति बताई. उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से उच्च न्यायालय के इंकार के कुछ मिनट बाद यह घटनाक्रम हुआ.

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