यह ख़बर 10 जनवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

सीबीआई को लोकपाल के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति

खास बातें

  • प्रस्तावित लोकपाल कानून के दायरे में लाए गए कुछ प्रावधानों को लेकर सीबीआई अपनी आपत्तियों को सरकार के समक्ष रखेगी।
नई दिल्ली:

प्रस्तावित लोकपाल कानून के दायरे में लाए गए कुछ प्रावधानों को लेकर सीबीआई अपनी आपत्तियों को सरकार के समक्ष रखेगी।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सीबीआई कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को लिखकर लोकपाल में उस व्यवस्था का विरोध जताएगी कि लोकपाल की ओर से शुरुआती जांच करने के बाद यह जांच एजेंसी मामला दर्ज कर सकेगी।

सूत्रों का कहना है कि सीबीआई निदेशक ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों और कानून अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं।

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सीबीआई का मानना है कि लोकपाल में शामिल किए जा रहे कुछ दिशा-निर्देश अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 173 का उल्लंघन है।