लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें: HC के फैसले के खिलाफ CBI ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सीबीआई ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है. झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार पर जमानत दे दी थी

लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें: HC के फैसले के खिलाफ CBI ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

लालू प्रसाद (फाइल फोटो)

खास बातें

  • लालू प्रसाद की बढ़ सकती है मुश्किल
  • जमानत के विरोध में सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल
  • चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को मिली है सजा
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. CBI ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सीबीआई ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है. झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार पर जमानत दे दी थी और सजा को निलंबित कर दिया था. लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआइ कोर्ट ने सजा सुनायी है. इन तीनों मामलों में 23 दिसंबर 2017 से वो जेल में हैं. बता दें कि लालू प्रसाद डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में न रख कर रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है.

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बता दें कि लालू प्रसाद ने 13 जून को झारखंड हाइकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. इससे पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान पहले झारखंड हाइकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. आपको बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ के स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी. इस मामले में लालू प्रसाद सजा की करीब आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी को आधार बना कर लालू प्रसाद ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

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