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This Article is From Nov 19, 2018

CBI विवाद: चीफ आलोक वर्मा ने CVC रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कल होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए चार बजे तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी.

CBI विवाद: चीफ आलोक वर्मा ने CVC रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कल होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पहले आलोक वर्मा को सोमवार 1 बजे तक सीलकवर में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.
  • आलोक वर्मा ने मांगा था चार बजे तक का समय.
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया दो घंटे का समय
  • सुनवाई टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली: सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सीवीसी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. आलोक वर्मा ने सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से चार बजे तक जवाब दाखिल करने का समय मांगा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल दो घंटे का समय दिया था. 

बता दें, उनके वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से चार बजे तक वक्त देने की गुहार लगाई. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर तो जजों को शाम सात बजे तक ये जवाब मिलेगा और फिर मंगलवार को सुनवाई कैसे होगी? साथ ही उन्होंने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कल(मंगलवार) ही सुनवाई करेंगे. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले आलोक वर्मा को सोमवार 1 बजे तक सीलकवर में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दो घंटे का और समय दे दिया.

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रिश्वत के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए आलोक वर्मा की याचिका पर हालही में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट आलोक वर्मा को सौंपने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आलोक वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे, तभी इस पर फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक के लिए समय दिया था और इसके साथ ही मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सीवीसी की रिपोर्ट देने से मना कर दिया था. वहीं अदालत ने सरकारी वकीलों को भी कॉपी देने का आदेश दिया था. 

आपको बता दें कि CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर 2 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया था. इस मामले की जांच कर 12 नवंबर को सीवीसी ने सील कवर में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी. 

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