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This Article is From Oct 30, 2018

सीबीआई में रिश्वत : राकेश अस्थाना के मामले की जांच करे अधिकारी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा- SIT बनाई जाए

बस्सी ने दावा किया कि इस केस में RAW के विशेष सचिव सामंत गोयल भी शामिल हैं. याचिका में बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट से केस से जुड़े तकनीकी निगरानी के सबूत मांगने की भी गुहार लगाई है

सीबीआई में रिश्वत : राकेश अस्थाना के मामले की जांच करे अधिकारी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा- SIT बनाई जाए
सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगा है.
नई दिल्ली: सीबीआई में रिश्वतकांड मामले में राकेश अस्थान के केस की जांच कर रहे अधिकारी एके बस्सी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी है. बस्सी ने दावा किया कि अस्थाना के खिलाफ 3.3 करोड़ रुपये की घूस केस में पुख्ता सबूत हैं. बस्सी ने दावा किया कि इस केस में RAW के विशेष सचिव सामंत गोयल भी शामिल हैं. याचिका में बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट से केस से जुड़े तकनीकी निगरानी के सबूत मांगने की भी गुहार लगाई है. इसके अलावा मांग की गई है कि अस्थाना के खिलाफ एसआईटी जांच की जाए. इसके साथ ही उन्होंने जल्द सुनवाई की भी मांग की है. हालांकि प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि देखेंगे. दूसरी ओर सीबीआई घूसकांड मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ शिकायतकर्ता हैदराबाद निवासी सतीश सना को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली है. लेकिन कोर्ट ने सना को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 29 अक्तूबर को सीबीआई के जांच में शामिल होने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. अर्जी में सना की ओर से कहा गया था कि वह जांच में सहयोग करने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस एके पटनायक की निगरानी में बयान देने को तैयार है.  

सीबीआई मामला : शिकायकर्ता सतीश सना ने सुप्रीम कोर्ट से की नोटिस पर रोक लगाने की मांग

सना का कहना है कि वो 20 अक्तूबर को ही सीबीआई के साथ- साथ मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज करा चुका है. 26 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इसी दिन जल्दबाजी में शाम 5.30 बजे उसके घर पर नोटिस चिपका दिया गया. सीबीआई ने उसे 29 अक्तूबर को बयान के लिए बुलाया है जबकि वो पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुका है. 

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अर्जी में कहा गया है कि सीबीआई बयान के बहाने उसे केस वापस लेने के लिए डरा धमका सकती है. इसके अलावा उसे जान का खतरा या आजादी छिनने का भी खतरा है. जब तक जांच पूरी नहीं होती हैदराबाद पुलिस को उसकी सुरक्षा करने के निर्देश दिए जाएं. अर्जी में कहा गया है कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार है और वो दिल्ली भी आ सकता है लेकिन ये जांच जस्टिस पटनायक की देखरेख में हो. 

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