फांसी की सजा से पहले अपराधी को अपने परिवार से मिलने की होगी इजाजत

फांसी की सजा से पहले अपराधी को अपने परिवार से मिलने की होगी इजाजत

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

भारत सरकार के नए जेल मेनुअल में लिखा है कि अब से कोई भी शख्स जिसे फांसी की सजा हुई हो, उसे आखिरी समय से पहले अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी जाएगी।

जेल मेनुअल में किए गए बदलाव
यही नहीं इस मेनुअल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर उस इंसान को कानूनी मदद दी जाएगी जिसे फांसी की सका सुनाई जा चुकी हो। यह नए नियम अफजल गुरु की फांसी के तीन साल बाद बनाए गए हैं। 2013 में जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी तब उसके परिवार को सूचना नहीं दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी। अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।

अंतिम समय तक मिलेगी कानूनी मदद
नए जेल मेनुअल में तय किया गया है कि जिस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई हो उसे अंत तक कानूनी मदद दी जाएगी, तब भी जब उसकी दया याचिका सब जगह से खारिज हो गई हो। अब कैदियों का मेंटल चेकअप भी किया जाएगा। इससे यह पता चलेगा की कोई कैदी मानसिक तौर पर फिट है या नहीं । कुछ प्रावधान महिला अपराधियों के लिए भी बनाए गए हैं, खासकर उनकी सेहत को लेकर। अब से सभी अपराधियों के ड्रग टेस्ट आवश्यक रूप से किए जाएंगे।

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जेल में सजा देने का प्रचलन आम है लेकिन अब गर्भवती महिलाओं को बंद कमरे में नहीं रहने दिया जाएगा। जो महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं उनका मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि वे डिप्रेशन की शिकार न हों।