मुंबई: मुंबई में मेट्रो (Metro) कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर उठे विवाद के बीच बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने सोमवार को कहा कि जब सरकार उत्तम संसाधन उपलब्ध होने के बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकती तब वह कैसे पारिस्थितिकी (Ecology) को संभाल पाएगी. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. गोरेगांव में मेट्रो तृतीय परियोजना के वास्ते कार शेड का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हरित क्षेत्र आरे कॉलोनी में 2600 पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए यह जनहित याचिका दायर की गयी है.