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30 सितंबर तक अघोषित आय का 45 फीसदी नहीं भरा तो कार्रवाई
राशि चार किश्तों में भी भरने की सुविधा दी गई
समय सीमा के बाद 78 फीसदी रकम भरनी होगी, सजा भी होगी
छह सालों में पैन कार्ड का नंबर दिए बिना हुए 90 लाख लेन-देन
आयकर विभाग के मुताबिक पिछले 6 सालों में तकरीबन 90 लाख ऐसे लेन-देन हुए हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा की रकम बैंक में जमा की गई या फिर 30 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति खरीदी गई है, लेकिन पैनकार्ड नंबर नहीं दिया गया है। आयकर विभाग ने उनमें से संदिग्ध पाए गए सात लाख को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अघोषित आय का 45 फीसदी जमा करने को कहा
मुंबई उपनगर आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर के मुताबिक नई डिक्लेरेशन योजना के तहत ऐसे लोगों से 30 सितंबर के पहले अघोषित आय का 45 फीसदी जमा करने को कहा जा रहा है।अगर एक मुश्त रकम नहीं भर सकते तो चार किश्तों में भी भरने की सुविधा है। लेकिन जो 30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय का खुलासा नहीं करेंगे उन्हें बाद पकड़े जाने पर 78 फीसदी रकम भरनी होगी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
सिर्फ डेढ़ लाख लोगों की सालाना आय 50 लाख से अधिक!
एक जानकारी के मुताबिक सवा अरब की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ डेढ़ लाख लोग ही हैं जिन्होंने अपनी सालाना आय 50 लाख से ऊपर दिखाई है। मतलब साफ है देश में बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी हो रही है।
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आयकर विभाग, सात लाख संदिग्ध एकाउंट, अघोषित आय, कर चोरी, Income Tax, 7 Lakh Doubtful Accounts, Unaccounted Money, Unaccounted Income