
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
2002 के गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मुआवज़े की रक़म को बढ़ाने वाली याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है.
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बिलकिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उस याचिका पर भी जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है कि इस केस में दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी दे.
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवज़े की रकम को बढ़ाने के लिए दाखिल की गई याचिका में दोषियों को पक्ष क्यों बनाया गया है. कोर्ट ने कहा कि मुआवजा सरकार को देना है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 12 मार्च तक बताने को कहा था कि दोषी पुलिस वालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि केस में सजायाफ्ता पुलिसवाले व डॉक्टर काम कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस संबंध में पूछा था कि दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ये बताएं.
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