भीम आर्मी चीफ (Bhim Army) चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) को दिल्ली चुनाव से पहले तीस हजारी कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ दिल्ली आने की इजाजत दी है. इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीस हजारी कोर्ट ने दरियागंज हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत देते हुए 4 सप्ताह के लिए दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था. कोर्ट का कहना है कि भीम आर्मी चीफ को सशर्त दिल्ली आने की इजाजत देगी. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर को अपना पूरा सेड्यूल एक दिन पहले डीसीपी क्राइम और कनर्सन डीसीपी को देना होगा.
The court also tells him that when he comes to Delhi, he will reside at the given address. He will inform the DCP telephonically and send an email if he is not in Delhi or Saharanpur. https://t.co/ZXdygLWqib
— ANI (@ANI) January 21, 2020
इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि डेमोक्रेसी में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए सबको आगे आना होगा और ज्यादा भागीदारी के लिए कोर्ट चंद्रशेखर को दिल्ली आने की इजाजत चुनाव के दौरान देता है. बता दें कि अभी तक चंद्रशेखर को हर शनिवार एसएचओ शाहरनपुर को अपना अटेंडेंस देना पड़ता था. जब भी चंद्रशेखर शाहरनपुर में होंगे वहां अपना अटेंडेंस देंगे. अगर दिल्ली में रहेंगे तो डीसीपी क्राइम को अटेंडेंस देंगे. अगर इन दोनों जगहों पर नही होंगे, तब उन्हें टेलीफोन पर इसकी जानकारी देनी होगी कि कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
राजनीतिक पार्टी पर फैसला बाद में, फिलहाल ‘काले कानून' के खिलाफ लड़ाई लड़नी है: चंद्रशेखर आजाद
जज कामिनी लऊ ने कहा, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए. ऐसे में चन्द्रशेखर को चुनाव में भागीदारी करने की इजाजत देना सही होगा. पुलिस कोई ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई, जिनसे ये साबित हो कि दिल्ली में उनके रहने से हिंसा फैलेगी.
VIDEO: मैं कोर्ट से रियायत की मांग करूंगा: चंद्रशेखर आजाद
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं