विज्ञापन
This Article is From Dec 13, 2011

भट्ट पर साराभाई की याचिका को आयोग ने खारिज की

नानावती आयोग ने साराभाई की याचिका को खारिज कर दिया जिन्होंने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाने की मांग की थी।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अहमदाबाद: नानावती आयोग ने सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया जिन्होंने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाने की मांग की थी। 2002 के दंगों के बाद उच्चतम न्यायालय में दायर उनकी याचिका को कथित तौर पर दबाने में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका पर पूछताछ के लिये उन्होंने भट्ट को बुलाने की मांग की थी। आयोग में 23 मई को केंद्रीय राहत समिति के वकील बी. एम. मांगुकिया द्वारा पूछताछ के दौरान भट्ट ने आरोप लगाया था कि 2002 के दंगों के सिलसिले में साराभाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका की कार्यवाही को मोदी ने दबाने का प्रयास किया था। भट्ट की गवाही के बाद साराभाई ने याचिका दायर कर भट्ट और उनके तत्कालीन अधिकारी पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार से जिरह की मांग की थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा, मल्लिका साराभाई का हमसे आग्रह का आधार संजीव भट्ट के आरोपों के आधार पर है जिसके लिए उन्होंने एक अप्रैल 2002 को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
संजीव भट्ट, साराभाई, नानावटी, आयोग, गुजरात, Bhatt, Sarabhai, Nanawati
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com