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This Article is From Jul 30, 2013

बटला हाउस केस में मुजरिम शहज़ाद को उम्र क़ैद

नई दिल्ली: दिल्ली के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी पाए गए शहजाद अहमद को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले पर कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने शहजाद पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं माना। उनका कहना था कि इंस्पेक्टर शर्मा और बाकी दो की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। कोर्ट ने पुलिस की उस दलील को नहीं माना कि शहजाद बाकी दो अन्य मामलों (बम धमाकों) से जुड़ा है। कोर्ट ने पाया कि उस पर इससे पहले एक भी केस नहीं था। बम धमाकों के आरोप में भी वह अब तक दोषी साबित नहीं हुआ है।

कल हुई बहस में अभियोजन पक्ष ने कहा जिस तरह इन्सपेक्टर मोहन चंद शर्मा को मारा गया उससे यही लगता है कि दोषी को कानून का डर नहीं है। लगता नहीं कि दोषी शहजाद सुधरेगा ओर आगे इस तरह के जुर्म ना करे।

शहजाद को पिछले हफ्ते कोर्ट ने हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था।

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