Batla House encounter case: बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरिज खान (Ariz Khan) को फांसी की सज़ा सुनाई है. सियासी हलके में भी चर्चा का विषय रहे इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. अभियोजन पक्ष में सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 'दोषी ने खतरनाक हथियार रखे हुए थे और इन्ही हथियारों से उसने, ड्यूटी निभाते हुए पुलिस वालों पर गोली चलाई, इसी वजह से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत हो गई थी. गौरतलब है कि आरिज़ वर्ष 2008 में दिल्ली ,जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साज़िशकर्ता था. इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक घायल हुए थे.
बटला हाउस एनकाउंटर मामले से जुड़ी टाइमलाइन
सितंबर, 2008: देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर एरिया के बाटला हाउस में दिल्ली पुलिस और इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों के बीच हुआ था एनकाउंटर. इसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे. एनकाउंटर में आरिज और शहजाद अहमद भागने में सफल रहे थे जबकि इनके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे.
जनवरी 2010: आरोपी शहजाद को यूपी से अरेस्ट किया गया था
अप्रैल 2010: मामले में दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई
फरवरी 2018: यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले आरिज़ खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया था.
8 मार्च 2021: आरोपी आरिज़ खान को दोषी ठहराया गया था और 15 मार्च को सजा फैसला सुलाने का ऐलान किया था.
15 मार्च, 2021: साकेत कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई
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