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This Article is From Jul 24, 2011

फर्जी डिग्री मामले में बालकृष्ण के खिलाफ मामले दर्ज

नई दिल्ली: रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी डिग्री की मदद से पासपोर्ट हासिल करने के मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि पहला मामला फर्जी डिग्री बनाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत दर्ज किया गया है। जबकि दूसरा मामला भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत दर्ज किया गया है। बालाकृष्ण के खिलाफ यह मामला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के उनके नामांकन संबंधी मामले को खारिज किए जाने के बाद किया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव रजनीश शुक्ला ने बताया कि एजेंसी दस्तावेजों की जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंची है। उन्होंने बताया कि बालकृष्ण ने जिन प्रमाणपत्रों को पेश किया उनमें दायर नामांकन नंबर किसी दूसरे छात्र का है। रजनीश ने कहा कि बालकृष्ण की वर्ष 1991 की उच्च विद्यालय की पूर्व मध्यमा डिग्री और वर्ष 1996 की संस्कृत डिग्री शास्त्री विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है।

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