बेंगलुरू:
रिश्वत लेकर खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनके दो बेटों, दामाद और अन्य लोगों की जमानत मंजूर कर ली।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एम.सी. बिरादर ने आरोपियों को निर्देश दिया कि उनमें से प्रत्येक दो-दो लाख रुपये की वैयक्तिक प्रतिभूति राशि चुकाए, अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव न डाले, अपना पासपोर्ट समर्पित करे और बगैर अनुमति देश न छोड़े।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी, 2013 तय कर दी।
कार्यवाही के दौरान अदालत में येदियुरप्पा, उनके बेटे बीवाई राघवेंद्र (शिमोगा से भाजपा के सांसद) तथा बीवाई विजयेंद्र, दामाद आरएन सोहन कुमार एवं पूर्व भाजपा मंत्री कृष्णया शेट्टी आरोपी के तौर पर मौजूद थे।
येदियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों पर आरोप है कि उन्होंने खनन कम्पनियों से रिश्वत लेकर उन्हें लाभ पहुंचाया।
उल्लेखनीय है कि इस मामले का खुलासा होने पर येदियुरप्पा को पिछले वर्ष जुलाई में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोशिशें नाकाम हो जाने पर भाजपा से इस्तीफा देकर उन्होंने कर्नाटक जनता पार्टी (कजपा) का गठन किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एम.सी. बिरादर ने आरोपियों को निर्देश दिया कि उनमें से प्रत्येक दो-दो लाख रुपये की वैयक्तिक प्रतिभूति राशि चुकाए, अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव न डाले, अपना पासपोर्ट समर्पित करे और बगैर अनुमति देश न छोड़े।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी, 2013 तय कर दी।
कार्यवाही के दौरान अदालत में येदियुरप्पा, उनके बेटे बीवाई राघवेंद्र (शिमोगा से भाजपा के सांसद) तथा बीवाई विजयेंद्र, दामाद आरएन सोहन कुमार एवं पूर्व भाजपा मंत्री कृष्णया शेट्टी आरोपी के तौर पर मौजूद थे।
येदियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों पर आरोप है कि उन्होंने खनन कम्पनियों से रिश्वत लेकर उन्हें लाभ पहुंचाया।
उल्लेखनीय है कि इस मामले का खुलासा होने पर येदियुरप्पा को पिछले वर्ष जुलाई में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोशिशें नाकाम हो जाने पर भाजपा से इस्तीफा देकर उन्होंने कर्नाटक जनता पार्टी (कजपा) का गठन किया है।
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