सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जमीन पर फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया है
नई दिल्ली: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को रामलला को सौंपने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की दलीलें खारिज दीं. वहीं मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया. कोर्ट ने साथ ही कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार तीन महीने में योजना बनाए. पांचों जजों की सहमति से फैसला सुनाया गया है. सवाल इस बात का उठता है कि रामलला विराजमान आखिर कौन हैं जिनके पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है. दरअसल इस पूरे में भगवान राम के बाल रूप रामलला की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को लीगल इन्टिटी मानते हुए जमीन का मालिकाना हक उनको दिया है.