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This Article is From Nov 30, 2020

'लव जिहाद' के शोर के बीच असम लाएगा कानून: वर-वधु को धर्म, आय का करना होगा खुलासा

हिमांता बिस्‍व सरमा ने कहा, 'असम का कानून 'लव जिहाद' के खिलाफ नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल होंगे और यह पारदर्शिता लाकर हमारी बहनों को सशक्‍त बनाने का काम करेगा.

'लव जिहाद' के शोर के बीच असम लाएगा कानून: वर-वधु को धर्म, आय का करना होगा खुलासा
हिमांता बिस्‍व सरमा ने कहा, 'असम के कानून में सभी धर्म शामिल होंगे'
गुवाहाटी:

असम (Assam) एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रहा है जिसके अंतर्गत वर और वधु, दोनों को विवाह के एक माह पहले आधिकारिक दस्‍तावेजों में अपने धर्म और आय की घोषणा अनिवार्य होगा. ऐसे समय जब बीजेपी शासित कई राज्‍यों (BJP-ruled states)में 'लव जिहाद' (love jihad) पर नियंत्रण के लिए कानून लाया जा रहा है, असम सरकार ने कहा है कि इस कानून का उद्देश्‍य हमारी 'बहनों को सशक्‍त' करना है. सत्‍तारूढ़ बीजेपी का यह कदम असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले आया है. पार्टी इन चुनावों में जीत के विश्‍वास से भरी है. राज्‍य के मंत्री हिमांता बिस्‍व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि उनकी सरकार का कानून पूरी तरह से उत्‍तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश की तरह नहीं होगा लेकिन उससे मिलता-जुलता अवश्‍य होगा. 

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सरमा ने कहा, 'असम का कानून 'लव जिहाद' के खिलाफ नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल होंगे और यह पारदर्शिता लाकर हमारी बहनों को सशक्‍त बनाने का काम करेगा. इसमें केवल धर्म का ही नहीं, आय के स्रोत का भी खुलासा करने की जरूरत होगी. परिवार का पूरा विवरण, शिक्षा आदि. कई बार, यहां तक कि एक ही धर्म की शादियों में भी हमने देखा है कि लड़की को बाद में पता चलता है कि उसका पति अवैध धंधे में लिप्‍त है.'

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उन्‍होंने कहा कि प्रस्‍तावित कानून में पुरुष और महिला को शादी के एक माह पहले सरकार की ओर से दिए गए फॉर्म में अपनी आय के स्रोत, पेशे, स्‍थानी निवास और धर्म का खंलासा करना होगा. ऐसा करने में नाकाम रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्‍होंने कहा कि हमारा कानून महिला को सशक्‍त बनाने का काम करेगा. इसमें यूपी और मध्‍य प्रदेश के कानून की कुछ बातें शामिल होंगी.

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