अदालत ने असीमानंद को बीते 23 मार्च को जमानत दे दी थी. (फाइल फोटो)
हैदराबाद:
साल 2007 में मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में आरोपी स्वामी असीमानंद को शुक्रवार शाम चंचलगुड़ा केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. मेट्रोपॉलिटन सत्र अदालत ने असीमानंद और सह आरोपी भरत मोहनलाल रातेश्वर को 23 मार्च को जमानत दे दी थी.
अदालत ने असीमानंद को उसकी अनुमति के बिना हैदराबाद से बाहर न जाने और जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया. रातेश्वर को पिछले सप्ताह जेल से रिहा किया गया था. असीमानंद को 19 नवंबर 2010 को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था.
तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह असीमानंद की जमानत रद्द कराने के लिए कदम उठाएगी.
यहां स्थित मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 को हुए विस्फोट में नौ व्यक्ति मारे गए थे. अभियोजन के अनुसार, इस घटना के पीछे एक हिंदू दक्षिणपंथी समूह का हाथ था.
जयपुर की अदालत ने वर्ष 2007 के अजमेर बम विस्फोट मामले में असीमानंद (तथा छह अन्य को) को बरी कर दिया, जिसके बाद मक्का मस्जिद मामले में असीमानंद को गिरफ्तार कर चंचलगुड़ा जेल में रखा गया था.
अदालत ने असीमानंद को उसकी अनुमति के बिना हैदराबाद से बाहर न जाने और जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया. रातेश्वर को पिछले सप्ताह जेल से रिहा किया गया था. असीमानंद को 19 नवंबर 2010 को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था.
तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह असीमानंद की जमानत रद्द कराने के लिए कदम उठाएगी.
यहां स्थित मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 को हुए विस्फोट में नौ व्यक्ति मारे गए थे. अभियोजन के अनुसार, इस घटना के पीछे एक हिंदू दक्षिणपंथी समूह का हाथ था.
जयपुर की अदालत ने वर्ष 2007 के अजमेर बम विस्फोट मामले में असीमानंद (तथा छह अन्य को) को बरी कर दिया, जिसके बाद मक्का मस्जिद मामले में असीमानंद को गिरफ्तार कर चंचलगुड़ा जेल में रखा गया था.
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