नाबालिग से यौन शोषण करने के आरोपी आसाराम फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल के आधार जमानत देने से इनकार कर दिया है।
साथ ही जोधपुर की कोर्ट को कहा है कि वह इस मामले के ट्रायल में तेजी लाए। आसाराम ने अपनी बीमारी को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एम्स में मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। इसके बाद आसाराम को पुलिस सुरक्षा में जांच के लिए दिल्ली लाया गया था।
पिछली सुनवाई में एम्स की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा था कि अभी आसाराम को फिलहाल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और और वह ओपीडी में इलाज करा सकते हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया और जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस मामले में जब तक अहम गवाहों के बयान नहीं हो जाते, आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में पीड़िता की गवाही हो चुकी है जबकि उसके पिता की गवाही होनी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे।
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