आसाराम की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जोधपुर की अदालत को आसाराम के मामलें में पूर्व निर्धारित 25 अप्रैल को फैसले की सुनवाई जोधपुर केन्द्रीय कारागृह परिसर में करने का निर्देश दिया है. राजस्थान उच्च न्यायालय में जोधपुर पुलिस की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया है. याचिका में पुलिस की ओर से बडी संख्या में आसाराम के समर्थकों के एकत्रित होने से उत्पन्न होने वाले संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया गया था. गौरतलब है कि जोधपुर की अदालत में आसाराम यौन शोषण मामलें की बहस पूरी हो चुकी है और मामलें की सुनवाई कर रही अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाएगी.
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पुलिस की ओर से दायर अर्जी में यह बताया गया कि आसाराम के बडी संख्या में समर्थकों के आने की संभावना के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने आज जोधपुर केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक,पुलिस, जिला प्रशासन को केन्द्रीय कारागृह में निर्णय को देखते हुए समुचित प्रंबध करने के लिये निर्देश दिए है.
VIDEO: पीड़ितों में जगी इंसाफ की आस.
सभी संबंधित पक्षो के वकीलों और सरकारी वकीलों को निर्णय सुनाने के दौरान मौजूद रहने की अनुमति प्रदान की गई है. (इनपुट भाषा से)
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पुलिस की ओर से दायर अर्जी में यह बताया गया कि आसाराम के बडी संख्या में समर्थकों के आने की संभावना के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने आज जोधपुर केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक,पुलिस, जिला प्रशासन को केन्द्रीय कारागृह में निर्णय को देखते हुए समुचित प्रंबध करने के लिये निर्देश दिए है.
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सभी संबंधित पक्षो के वकीलों और सरकारी वकीलों को निर्णय सुनाने के दौरान मौजूद रहने की अनुमति प्रदान की गई है. (इनपुट भाषा से)
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