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This Article is From Feb 21, 2012

आरुषि हत्याकांड : सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड मामले की सुनवाई गाजियाबाद से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आरुषि के पिता राजेश और नूपुर तलवार द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मंगलवार को जवाब दायर करने के लिए कहा। फिलहाल मामले की सुनवाई गाजियाबाद में सीबीआई की एक विशेष अदालत में चल रही है।

न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने तलवार दम्पति की याचिका पर सीबीआई से जवाब सौंपने के लिए तब कहा, जब याचिका में तर्क दिया गया कि मामले से सम्बंधित अधिकत्तर गवाह राजधानी दिल्ली में रहते हैं और वे गाजियाबाद में खतरा भी महसूस करते हैं।

न्यायमूर्ति चौहान ने अतिरिक्त महाधिवक्ता हरिन रावल से पूछा कि इस याचिका पर उन्हें क्या आपत्ति है।

न्यायालय ने सीबीआई को गुरुवार तक जवाब सौंपने के लिए कहा और मामले को सुनवाई के लिए 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को भी हस्तांतरण याचिका पर अपना जवाब दायर करने की अनुमति दे दी, क्योंकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही है।

ज्ञात हो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा आरुषि को 16 मई, 2008 को नोएडा स्थित उसके माता-पिता के घर में शयन कक्ष में रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाया गया था। पुलिस को घरेलू नौकर हेमराज पर हत्या में लिप्त होने का संदेह था, लेकिन एक दिन बाद उसे भी घर की छत पर मृत पाया गया था।

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Arushi Case, Supreme Court, आरुषि केस, सुप्रीम कोर्ट