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This Article is From Aug 24, 2017

सेना के अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में 27 साल बाद मिली सजा

चंडीगढ़ में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व कर्नल को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया

सेना के अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में 27 साल बाद मिली सजा
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली: सेना के एक पूर्व कर्नल के खिलाफ मामले में कोर्ट का फैसला 27 साल बाद आया है. चंडीगढ़ में सीबीआई की विशेष अदालत ने सेना के पूर्व कर्नल को 27 वर्षों की जांच और मुकदमे के बाद आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन इकट्ठा करने का दोषी करार दिया है.

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि जनरल स्टाफ (इंजीनियरिंग) विभाग में पदस्थापित बीएस गुराया पर छह अगस्त 1990 को 90 लाख रुपये की संपत्ति इकट्ठा करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज हुआ था.

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प्रवक्ता ने बताया कि गुराया को निचली अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. उन्होंने कहा कि अदालत ने गुराया के 66 . 94 लाख रुपये की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है.

सीबीआई ने भले ही 1993 में मामला दर्ज किया लेकिन आरोप पांच वर्ष बाद 1998 में तय किए गए. सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आरोपी ने आरोप तय करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में याचिका दायर की. 29 सितम्बर 1998 को उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी.’’ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

VIDEO : सेना में भ्रष्टाचार


मामले में नियमित सुनवाई मई 2009 में शुरू हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 66 गवाहों जबकि बचाव पक्ष ने 76 गवाहों को पेश किया.
(इनपुट भाषा से)

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