जयपुर:
राजस्थान के नागौर जिले के मूंडवा थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर निम्बाहेडा से कांग्रेस विधायक उदयलाल आंजना के खिलाफ एक महिला से दुष्कर्म करने, जबरदस्ती गर्भपात करवाने, अप्राकृतिक यौन सम्बध बनाने समेत सात धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के लिए सीआईडी (अपराध शाखा) को भेज दी है।
मूंडवा थानाधिकारी हरि नारायण मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर चितौड़गढ़ जिले के निम्बाहेडा से कांग्रेस विधायक उदयलाल आंजना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 313 (जबरदस्ती गर्भपात करवाना), 376 (दुष्कर्म करना) धारा 370 (अप्राकृतिक यौन सम्बध स्थापित करना), 384 (डराना धमकाना), धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मीणा ने कहा कि मामला जनप्रतिनिधि से जुड़ा होने के लिए जांच के लिए सीआईडी (अपराध शाखा) को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 50 साल की पीड़िता ने नागौर जिले की एक अदालत में इस्तगासा पेशकर विधायक उदयलाल आंजना के खिलाफ वर्ष 1984 से यौन शोषण करने, शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने समेत अन्य आरोप लगाए हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद
मूंडवा थानाधिकारी को विघायक उदयलाल आंजना के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मूंडवा थानाधिकारी हरि नारायण मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर चितौड़गढ़ जिले के निम्बाहेडा से कांग्रेस विधायक उदयलाल आंजना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 313 (जबरदस्ती गर्भपात करवाना), 376 (दुष्कर्म करना) धारा 370 (अप्राकृतिक यौन सम्बध स्थापित करना), 384 (डराना धमकाना), धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मीणा ने कहा कि मामला जनप्रतिनिधि से जुड़ा होने के लिए जांच के लिए सीआईडी (अपराध शाखा) को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 50 साल की पीड़िता ने नागौर जिले की एक अदालत में इस्तगासा पेशकर विधायक उदयलाल आंजना के खिलाफ वर्ष 1984 से यौन शोषण करने, शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने समेत अन्य आरोप लगाए हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद
मूंडवा थानाधिकारी को विघायक उदयलाल आंजना के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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