नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। ये नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किए गए हैं। इस याचिका में अन्ना के हिंद स्वराज ट्रस्ट को दिए गए धन में कथित धांधली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की पीठ ने अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर ये नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता ने कहा है, "यह, प्रतिवादी संख्या चार (अन्ना) द्वारा अपने सहयोगियों/समूहों, राजनीतिक मित्रों के साथ मिलकर सरकारी खजाने के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात करने का स्पष्ट मामला है। इस मामले में 2005 में सावंत आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी राज्य/केंद्र सरकारों ने अबतक कोई कार्रवाई नहीं की।"
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अन्ना हजारे, सर्वोच्च न्यायालय, नोटिस