यह ख़बर 23 सितंबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

आनंद इंजीनियरिंग कालेज को वन विभाग ने किया सील

खास बातें

  • आगरा वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा के अन्दर संचालित किए जा रहे शारदा समूह के आनंद इंजीनियरिंग कालेज को सर्वोच्च न्यायायल के आदेशों के विरुद्ध एवं वन्य जीव अधिनियम के प्राविधानों के उल्लघंन करने पर सील कर दिया है।
आगरा:

आगरा वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा के अन्दर संचालित किए जा रहे शारदा समूह के आनंद इंजीनियरिंग कालेज को सर्वोच्च न्यायायल के आदेशों के विरुद्ध एवं वन्य जीव अधिनियम के प्राविधानों के उल्लघंन करने पर सील कर दिया है और परिसर को तीन दिन के अंदर खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कालेज के निदेशक के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए है।

आगरा के प्रभागीय निदेशक (चंबल वन्य जीव प्रभाग) सुजोय बैनर्जी ने बताया कि वन विभाग की टीम ने शनिवार को सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा में संचालित शारदा समूह के आनंद इंजीनियरिंग कालेज पर छापा मारा। छापे के दौरान पाया कि कालेज प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पांच मंजिला निर्माण तो मौके पर होता हुआ पाया गया। निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा निर्माण सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण भी किया गया था।

वन विभाग द्वारा इसके पूर्व नोटिस जारी कर कालेज प्रशासन को अवगत कराया गया था कि पक्षी विहार की सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई भी निर्माण कार्य और व्यवसायिक गतिविधियां नही की जा सकती हैं।

वन विभाग की टीम ने मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को देखते हुए कालेज को सील करते हुए कालेज के निदेशक एसआर चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए। मौके पर हो रहे निर्माण कार्य की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी भी कराई गई तथा कालेज प्रसासन को आगामी 26 सितंबर 2012 तक परिसर खाली करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

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आनंद इंजीरियरिंग कालेज पर सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित कीठम झील के अंदर लगातार प्रदूषित जहरीले जल एंव सीवेज का निस्तारण किए जाने के कारण छह करोड़ रुपये का हर्जाना वन विभाग द्वारा लगाया गया था जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। वन विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया जा रहा है।