मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में 20 में से दो आरोपियों मनीष राजगरिया और अविन साहू को मंगलवार को विशेष अदालत से जमानत मिल गई. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर आज सुनवाई स्थगित कर दी गई, सुनवाई कल भी जारी रहेगी. मामले के आरोपी नंबर 11 मनीष राजगरिया को 2.4 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसे 50,000 रुपए की बॉन्ड राशि के साथ जमानत दे दी गई. अविन साहू पर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का आरोप है. क्रूज जहाज के मुंबई लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.
आर्यन खान के मामले के उलट मनीष राजगरिया के मामले में कोई व्हाट्सएप या आईमैसेज चैट नहीं था. उसके वकील ने यह तर्क दिया है. वकील अजय दुबे ने यह भी तर्क दिया था कि उनके खिलाफ जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है. इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है.
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अविन साहू की वकील सना अली खान ने एनडीटीवी से कहा, 'मैं अन्य आरोपियों और अपने मुवक्किल के मामलों के बीच अंतर दिखाने में सक्षम रही.'
बता दें, आर्यन खान की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. उसके बाद उसने तीसरी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की, जिस पर मंगलवाई को सुनवाई हुई. आर्यन खान की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए. इसके बाद हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी और बुधवार को भी इसकी सुनवाई होगी.
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बता दें, इससे पहले मंगलवार को एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया है. एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, आर्यन खान ने इसका खंडन किया है.
आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई
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