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This Article is From Jan 29, 2020

क्या Kunal Kamra पर नियमों के मुताबिक की गई कार्रवाई? विमानन नियामक DGCA की तरफ से आया यह जवाब...

विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने बयान जारी कर कहा है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) पर की गई कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुरुप है.

क्या Kunal Kamra पर नियमों के मुताबिक की गई कार्रवाई? विमानन नियामक DGCA की तरफ से आया यह जवाब...
कुणाल कामरा (Kunal Kamra) पर की गई कार्रवाई को डीजीसीए ने सही ठहराया.

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) पर चार एयरलाइन्स ने अपने विमानों के जरिए यात्रा पर रोक लगा दी है. इनमें गो एयर, एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइन और स्पाइस जेट शामिल हैं. दरअसल, कुणाल कामरा पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी को परेशान करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि मुंबई से लखनऊ की उड़ान में कुणाल कामरा ने उन्हें परेशान किया था. अब ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या उन पर की गई कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है या नहीं? अब विमानन नियामक डीजीसीए ने इसे लेकर बयान जारी कर कहा है कि कॉमेडियन पर की गई कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुरुप है.

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स्पाइस जेट, एयर इंडिया और गो एयर ने कामरा पर 'अगले नोटिस' तक यात्रा पर रोक लगाई है, जबकि इंडिगो ने कामरा पर छह महीने का यात्रा प्रतिबंध लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'यह दोहराया जाता है कि एयर लाइनों की ओर से की गई कार्रवाई उदंड यात्रियों से निपटने के लिए नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) की धारा -3, श्रेणी एम, खंड छह के पूरी तरह अनुरुप है.'

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बयान में कहा गया, 'सीएआर के पैरा 6.1 के मुताबिक, अब मामले को आंतरिक समिति को भेजा जाना चाहिए. आंतरिक समिति 30 दिन के अंदर अपना अंतिम निर्णय देगी और लिखित में कारण बताएगी, जो संबंधित एयरलाइन के लिए बाध्यकारी होगा. इसी सीएआर में विभिन्न प्रकार के उदंड व्यवहार के लिए सजा भी निर्धारित है और आंतरिक समिति को इसका पालन करना होगा.'

(इनपुट: भाषा से भी)

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