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This Article is From Aug 16, 2016

आदर्श सोसाइटी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

आदर्श सोसाइटी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
आदर्श सोसाइटी की बिल्डिंग
नई दिल्ली: मुंबई की आदर्श सोसाइटी मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व शहरी विकास विभाग के डिप्टी सेकेट्री पीवी देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में देशमुख ने उन्हें भी केस में पार्टी बनाने और बॉम्बे हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों को हटाने की मांग की है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में लगता है कि फ्लैट के लिए उन्होंने इस घोटाले में हिस्सा लिया।

डिप्टी सेकेट्री ने याचिका में कहा कि सीबीआई ने उनके खिलाफ इसी टिप्पणी के आधार पर कानूनी कारवाई की। उनके खिलाफ FIR को रद्द करने की याचिका पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है।

विवादों में फंसी मुंबई की आदर्श इमारत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अहम सुनवाई कर रहा है। दरअसल 22 जुलाई 2016 को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि जब तक सोसाइटी की स्पेशल लीव पिटीशन पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक वह इसे अपने कब्जे में ले और ख्याल रखे कि कोई इस पर अवैध कब्जा न कर पाए। साथ ही इमारत को गिराने के फैसले पर रोक लगा दी थी। सेना इस इमारत को अपने कब्जे में ले चुकी है।

इसके पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 मंजिला इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था। इसके विरोध में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।

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