लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष को मिली ज़मानत

Lakhimpur Kheri Case: आशीष  मिश्रा दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. इससे पहले भी उनकी ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी.

लखनऊ:

लखीमपुर हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri case) में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है. आशीष  मिश्रा दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. आशीष मिश्रा के वकील के मुताबिक- उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है. उन्हें जमानत ऐसे दिन मिली है, जब यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा था. आशीष मिश्रा माना जा रहा है कि एक-दो दिन में जेल से बाहर आ सकते हैं. उन्हें जमानत मिलने के बाद सियासी माहौल भी गरमा गया है. कांग्रेस, आरएलडी और कई अन्य दलों ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

गौरतलब है कि आशीष मिश्रा पर  3 अक्टूबर को कथित तौर पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचलने का आरोप है. इसके कुछ दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. बता दें कि ये फैसला तब आया है कि जब यूपी में पहले चरण का मतदान जारी है. यूपी में सात चरणों में मतदान होगा.वहीं लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में मतदान होगा.

बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर दाखिल की गई पहली चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री के बेटे को आरोपी बनाया गया था. यूपी पुलिस ने घटना के अगले दिन आशीष मिश्रा और 12 अन्य को हत्या के आरोपी के रूप में नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री के बेटे को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने इसी माह की शुरुआत में एक स्थानीय कोर्ट में 5,000 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की थी.

इस दौरान विशेष जांच दल चार्जशीट के हजारों पन्ने लेकर लखीमपुर खीरी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट पहुंचा था. पन्ने दो ताले लगे एक बड़े पेटी में थे. कुल आठ लोगों की इस घटना में मौत हुई थी. 

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