गौतमबुद्ध नगर में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य (फाइल फोटो)
दिल्ली-एनसीआर में कोरोनावायरस (Coronavirus) के नए मामले तेजी से आ रहे हैं. केंद्र सरकार ने कोरोना को रोकने के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है. आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का पहला दिन है. इससे चलते नोएडा प्रशासन ने धारा-144 को बढ़ाते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें एक अहम निर्देश यह है कि अब स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अपने फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा. यदि एप इन्स्टॉल नहीं होगा तो इसे लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी.
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी बंद को देखते हुए जिले में पहले से ही लागू धारा 144 की पाबंदियों को भी दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि लॉकडाउन के दौरान, किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. किसी भी स्थान में किसी भी उद्देश्य से लोग एकत्रित नहीं होंगे और एक-दूसरे से 2 गज की दूरी बना कर रखेंगे. शादी में 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इन कार्यक्रमों में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूरी होगा.
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, "कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बंद 17 मई तक बढ़ा दिया है. गौतमबुद्ध नगर ‘रेड जोन' में आता है और यहां संक्रमित क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं. इस दौरान बंद के सारे नियमों का यहां पालन होगा." गौतमबुद्ध नगर को रेड जोन में रखा गया है.
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