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This Article is From May 06, 2017

FCRA का उल्लंघन कर विदेशी कंपनियों से चंदा ले रही 'आप' : गृह मंत्रालय

दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिस भेजा है. इसमें आप को विदेशों से मिल रहे चंदे की डिटेल मांगी गई है. मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत आप को जारी नोटिस में पार्टी को विभिन्न देशों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गई है.

FCRA का उल्लंघन कर विदेशी कंपनियों से चंदा ले रही 'आप' : गृह मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से विदेशी चंदे का मांगा हिसाब. तस्वीर: अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी (आप) को नोटिस भेजकर विदेशों से मिलने वाले चंदे का ब्यौरा मांगा है. विदेशी योगदान विनियम अधिनियम (FCRA) कानून के तहत राजनीतिक पार्टियां विदेशी कंपनियों से चंदा नहीं ले सकती हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि आप को कई विदेशी कंपनियों से पैसे मिले हैं, जिनका राजनीतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. यह गैरकानूनी है. बीजेपी और कांग्रेस जैसी कंपनियों को उन भारतीय कंपनियों से पैसे मिले हैं, जिसमें विदेशी निवेश हैं. 2015 में गृह मंत्रालय ने कोर्ट को हलफनामा दिया था. आप का कहना है कि हलफनामा में उन्हें क्लीन चिट मिली है, पर गृह मंत्रालय का कहना है कि कोई क्लीन चिट नहीं दी गई थी. 

2015 में आप ने अपने जवाब में बताया था कि उन्हें विदेशी निवेश वाली भारतीय कंपनियों से पैसा मिला था जो FCRA का उल्लंघन नहीं है. वहीं गृह मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने 'आप' का जवाब स्वीकार नहीं किया था और कोर्ट से आगे जांच करने की बात कही थी. उसी आधार पर ये नोटिस कुछ और जानकारी के लिए आम आदमी पार्टी को भेजा गया है. 

मालूम हो कि दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिस भेजा है. इसमें आप को विदेशों से मिल रहे चंदे की डिटेल मांगी गई है. मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत आप को जारी नोटिस में पार्टी को विभिन्न देशों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गई है. सूत्रों के अनुसार, नोटिस में मंत्रालय द्वारा पार्टी को इस बाबत विस्तृत जानकारी देने के लिए 16 मई तक का समय दिया गया है.

आप के एक नेता ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि हाल ही में पंजाब सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान आप को मिले चंदे का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया गया था. नोटिस में विदेशी दानदाताओं और अंशधारकों की सूची तथा उनके द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा मांगा गया है.

पार्टी की दलील है कि सामान्य तौर पर एफसीआरए के तहत दानदाताओं के नाम और पैन नंबर की जानकारी मांगी जाती है. इसके अलावा पार्टी ने राजनीतिक दलों को दान देने वालों की सूची देना भी व्यवहारिक नहीं होने का हवाला देते हुए इसे केंद्र सरकार का आप के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया बताया है.
 

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