आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी किए जाने के आरोप पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने विधायक को कहा है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर रीफिल कराने संबंधी दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें. वहीं दिल्ली सरकार को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है कि इमरान हुसैन को दिल्ली के रीफिलर्स से ऑक्सीजन दी गई है या नहीं. हाईकोर्ट इसपर अब फिर 13 मई को सुनवाई करेगा.
सुनवाई में इमरान हुसैन की तरफ से वकील विकास पाहवा पेश हुए. उनकी तरफ से सफाई दी गई कि विधायक ने 10 सिलिंडर किराए पर लिए थे और फरीदाबाद से रीफिल कराया था, जिन्हें जरूरतमंद लोगों को दिया गया. हुसैन के वकील ने कहा कि उनके पास सबकी रसीद है. पांच से सात दिनों के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही थी.
हाईकोर्ट का सवाल
हाईकोर्ट ने कहा कि 'आप पूरी बात कोर्ट के सामने रखें कि क्या आप एक स्वैच्छिक सेवा कर रहे हैं, तो इसे करें लेकिन अगर आप दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन में से ले रहे हैं, तो आप अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं.' हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन के वकील से कहा कि 'हम आपको इसे रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं. दिल्ली सरकार कह रही है कि उनके.पास ऑक्सीजन नहीं है. ऐसे में अगर आप दिल्ली के कोटे से ले रहे हैं, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती.'
कोर्ट ने कहा, 'आपने हलफनामा तो लगाया है लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए हैं.'
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हुसैन की तरफ से कहा गया कि इस मामले की जांच सीबीआई या किसी भी अथॉरिटी से कराई जा सकती है क्योंकि वो वैसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं जैसे अन्य संगठन कर रहे हैं. बता दें कि इमरान हुसैन पर आरोप लगा था कि वो ऑक्सीजन सिलिंडर की जमाखोरी कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था.
कोर्ट में उठा था जमाखोरी का मुद्दा
बता दें कि हाईकोर्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का मुद्दा एक वकील ने उठाया था. ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी पर कोर्ट ने सख्ती जताते हुए कहा कि उन लोगों की लिस्ट बनानी होगी जहां जमाखोरी हो रही है, उनपर अवमानना कार्रवाई करेंगे. दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जमाखोरी के मामले में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 13 अप्रैल से 3 मई तक कि अवधि के दौरान जमाखोरी/कालाबाजारी के 113 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.
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