प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी को 2013 में हुए एक दंगे और आपराधिक तौर पर धमकाने के मामले में आज गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दो दिन की न्यायिक रिमांड पर दे दिया। त्रिपाठी सत्तारूढ़ आप पार्टी के ऐसे पांचवें विधायक हैं, जिन्हें किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अदालत के समक्ष हाजिर नहीं होने के चलते विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और अदालत ने उन्हें आगामी 28 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
2013 में दर्ज कराई गई थी एफआईआर
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कपित कुमार ने आदेश दिया कि 2013 के दंगे के एक मामले में आरोपी विधायक को अदालत के उसके सामने पेश होने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के चलते हिरासत में लिया जाए। इससे पहले अदालत ने माडल टाउन के विधायक के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। सन 2013 में त्रिपाठी , राहुल कुमार , विकास मंडल , इंद्र विक्रम सिंह और कन्हैया कुमार झा के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 (दंगे के लिए सजा) ,148 (हथियारों के साथ दंगा करना),149 (अवैध रूप से एकत्र होना), 323 (साधारण चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक तौर पर धमकाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
अदालत के आदेश के अनुसार किया गया गिरफ्तार
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) विजय सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। त्रिपाठी ,दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पांचवें विधायक हैं जिन्हें किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनसे पहले दिल्ली केंटोनमेंट के प्रतिनिधि सुरिंदर सिंह , दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, कोंडली विधायक मनोज कुमार और विधायक सोमनाथ भारती को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है।
केजरीवाल ने गृह मंत्री से की थी शिकायत
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस माह के शुरू में गृह मंत्री से शिकायत की थी कि दिल्ली पुलिस उसके विधायकों के पुराने मामले फिर से खोल रही है और उनके खिलाफ नए मामले दायर कर रही है। पुलिस के अनुसार त्रिपाठी के खिलाफ नौ मार्च 2013 को मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अन्य आप समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लालबाग आजाद पुर के निकट एकत्र होकर शिकायतकर्ता बिट्टू झा से झगड़ा किया। शिकायत आदर्श नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई और उसमें कहा गया कि झगड़े के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर हमला किया जिससे वह घायल हो गया।
2013 में दर्ज कराई गई थी एफआईआर
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कपित कुमार ने आदेश दिया कि 2013 के दंगे के एक मामले में आरोपी विधायक को अदालत के उसके सामने पेश होने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के चलते हिरासत में लिया जाए। इससे पहले अदालत ने माडल टाउन के विधायक के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। सन 2013 में त्रिपाठी , राहुल कुमार , विकास मंडल , इंद्र विक्रम सिंह और कन्हैया कुमार झा के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 (दंगे के लिए सजा) ,148 (हथियारों के साथ दंगा करना),149 (अवैध रूप से एकत्र होना), 323 (साधारण चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक तौर पर धमकाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
अदालत के आदेश के अनुसार किया गया गिरफ्तार
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) विजय सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। त्रिपाठी ,दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पांचवें विधायक हैं जिन्हें किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनसे पहले दिल्ली केंटोनमेंट के प्रतिनिधि सुरिंदर सिंह , दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, कोंडली विधायक मनोज कुमार और विधायक सोमनाथ भारती को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है।
केजरीवाल ने गृह मंत्री से की थी शिकायत
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस माह के शुरू में गृह मंत्री से शिकायत की थी कि दिल्ली पुलिस उसके विधायकों के पुराने मामले फिर से खोल रही है और उनके खिलाफ नए मामले दायर कर रही है। पुलिस के अनुसार त्रिपाठी के खिलाफ नौ मार्च 2013 को मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अन्य आप समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लालबाग आजाद पुर के निकट एकत्र होकर शिकायतकर्ता बिट्टू झा से झगड़ा किया। शिकायत आदर्श नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई और उसमें कहा गया कि झगड़े के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर हमला किया जिससे वह घायल हो गया।
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