'आप' नेता सोमनाथ भारती को मिली सशर्त जमानत, बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा पाएंगे

'आप' नेता सोमनाथ भारती को मिली सशर्त जमानत, बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा पाएंगे

सोमनाथ भारती का फाइल फोटो...

नई दिल्‍ली:

घरेलू हिंसा और पत्‍नी की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अदालत ने आज जमानत दे दी। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने यह मामला दर्ज कराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा, 'जमानत याचिका मंजूर की जाती है।' अदालत ने कल जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने भारती को एक लाख रूपये की जमानत राशि और इतनी ही रकम का मुचलका भरने का निर्देश दिया। अदालत ने भारती को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने और बुलाए जाने पर जांच में मदद करने का भी निर्देश दिया।

जमानत याचिका पर जिरह के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक ने कल कहा था कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने इसे 'भाजपा प्रायोजित मुकदमा' बताया था। भारती के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया था कि यह 'बनते बिगड़ते संबंधों' का मामला है, जिसे राजनीतिक मकसद से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।

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भारती की दलील का विरोध करते हुए अतिरिक्त सरकारी अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने कहा था कि जब भारती पुलिस हिरासत में नहीं थे तो उन्होंने अपनी आजादी का दुरूपयोग करने का प्रयास किया।