आधार लिंक कराने की तारीख़ तीन महीने बढ़ी
नई दिल्ली:
अगर आपने आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लिंक नहीं कराया है तो परेशान न हों. केंद्र सरकार ने आधार को योजनाओं से लिंक कराने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है. अब 30 जून तक अपने आधार को योजनाओं के साथ लिंक करा सकते हैं. पहले ये डेडलाइन 31 मार्च थी.
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इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है. बैंक खातों तथा मोबाइल फोन को 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही तब तक के लिये बढ़ायी जा चुकी है. जब तक पांच न्यायाधीश की पीठ इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाती है. पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें बायोमीट्रिक योजना की वैधता को चुनौती दी गयी है.
इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक वितरण, मनरेगा और पेंशन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने के लिये बढ़ायी गयी है, लेकिन 31 मार्च के बाद इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने के लिये आधार संख्या या पंजीकरण रसीद देने की आवश्यकता होगी.
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उसने कहा कि वास्तव में सरकार चाहती है कि वे वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित नहीं हो जिनके पास आधार नहीं है, इसीलिए समयसीमा बढ़ायी गयी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने को लेकर कल समयसीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाने को लेकर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था. हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी.
बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया. यह चौथा मौका है जब सरकार ने पैन और आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार कानून तथा बायोमीट्रिक पहचान संख्या को विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं से जोड़ने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
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इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है. बैंक खातों तथा मोबाइल फोन को 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही तब तक के लिये बढ़ायी जा चुकी है. जब तक पांच न्यायाधीश की पीठ इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाती है. पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें बायोमीट्रिक योजना की वैधता को चुनौती दी गयी है.
इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक वितरण, मनरेगा और पेंशन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने के लिये बढ़ायी गयी है, लेकिन 31 मार्च के बाद इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने के लिये आधार संख्या या पंजीकरण रसीद देने की आवश्यकता होगी.
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उसने कहा कि वास्तव में सरकार चाहती है कि वे वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित नहीं हो जिनके पास आधार नहीं है, इसीलिए समयसीमा बढ़ायी गयी है.
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बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया. यह चौथा मौका है जब सरकार ने पैन और आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार कानून तथा बायोमीट्रिक पहचान संख्या को विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं से जोड़ने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
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