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This Article is From Jan 10, 2011

2जी आवंटन रद्द करने को कोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल के दौरान आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के साथ 11 कंपनियों को भी नोटिस जारी किया। इन कंपनियों पर स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करने का आरोप है। याचिका में ट्राई को भी प्रतिवादी बनाए जाने के कारण शीर्ष न्यायालय ने उसको भी नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और एके गांगुली की खंडपीठ ने दूरसंचार मंत्रालय और कंपनियों से तीन सप्ताह के अंदर अपने जवाब देने के लिए कहा। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई को एक फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।

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