
धुबरी (असम):
असम के धुबरी जिले में साल 2003 में हत्या के मामले के सिलसिले में यहां की एक अदालत ने 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोवर अली ने 16 लोगों को आईपीसी की धारा 302, 149, 326 के तहत 16 फरवरी 2003 को धुबरी जिले के भेड़ामारा गांव में चार लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला जबरन जमीन पर कब्जा करने से संबंधित है और तीन लोगों शाहिदुर, रियाजुद्दीन मंडल और शाहिद अली मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि मनहन खान की अस्पताल में मौत हुई थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोवर अली ने 16 लोगों को आईपीसी की धारा 302, 149, 326 के तहत 16 फरवरी 2003 को धुबरी जिले के भेड़ामारा गांव में चार लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला जबरन जमीन पर कब्जा करने से संबंधित है और तीन लोगों शाहिदुर, रियाजुद्दीन मंडल और शाहिद अली मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि मनहन खान की अस्पताल में मौत हुई थी।
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