यह ख़बर 20 सितंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

बंगाल में जनजातीय लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 13 दोषियों को 20 वर्ष की जेल

प्रतीकात्मक चित्र

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने बीरभूम जिले में एक जनजातीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए 13 लोगों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

20-वर्षीय युवती के साथ जनवरी में जिले के सुबालपुर गांव में सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया था। युवती के साथ यह कृत्य तब किया गया, जब एक कंगारू अदालत ने समुदाय के बाहर के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए उसके खिलाफ ऐसे कृत्य का फरमान सुनाया।

सरकारी अभियोजक शम्सुल जोहा ने बताया कि बोलपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सिद्धार्थ रॉयचौधरी ने सभी 13 दोषियों के खिलाफ 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म, चोट पहुंचाने और गलत तरीके से बंधक बनाने का दोषी पाया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने 31 गवाहों से जिरह की, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी शामिल थे। अदालत ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया कि दोषी पाए गए 13 लोगों के आश्रितों की जरूरत पड़ने पर देखरेख करे। दोषियों में सामूहिक दुष्कर्म का आदेश देने वाला गांव का मुखिया भी शामिल है।


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