नेस्ले ने FSSAI और महाराष्ट्र FDA को कोर्ट में खींचा, मैगी पर प्रतिबंध को बताया गलत

कई दिनों से विवाद का कारण बन रही मैगी, नेस्ले इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में खाद्य व दवा प्रशासन (FDA) महाराष्ट्र सरकार के तहत पास किए गए.

नेस्ले ने FSSAI और महाराष्ट्र FDA को कोर्ट में खींचा, मैगी पर प्रतिबंध को बताया गलत

नई दिल्ली:

कई दिनों से विवाद का कारण बन रही मैगी, नेस्ले इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में खाद्य व दवा प्रशासन (FDA) महाराष्ट्र सरकार के तहत पास किए गए आदेश और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खिलाफ याचिका दी है। इन दोनों ने ही मैगी नूडल्स के उत्पाद, वितरण और सेल पर कुछ समय से बैन लगाया हुआ है।

दस्तावेज़ों में शामिल विषयों से पता चला है कि FSSAI का प्रबंध केवल उसकी टेस्ट रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें किसी भी तरह का मूल्यांकन, संचार या जोख़िम प्रबंधन और लेड की मात्रा से बिल्कुल भी खाली नहीं है। यह सभी चीजें इसमें काफी हद तक शामिल हैं। (एक लोकप्रिय दैनिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक)

 

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जून 5 को FSSAI ने नेस्ले इंडिया की नौ तरह की मैगी पर उत्पादन, संसाधन, आयात, वितरण और बिक्री सभी चीजों पर बैन लगा दिया है, क्योंकि यह लोगों की सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित हुई है। उन्होंने इस पर तीन मुख्य उल्लंघन लगाए हैं...

पहला : 2.5 भाग प्रति मिलियन से ज़्यादा लेड (सीसा) मिलना।
दूसरा : बहकाने वाला लेबल यानी ‘नो एडिड MSG (मोनोसोडियम ग्लूटामेट)' लिखा होना
तीसरा : मैगी ओट्स मसाला जैस नॉन-स्टैंडर्डाइज्ड उत्पाद को पूर्व निर्धारण और खुलासे के बाज़ार में लाना।

जबकि नेस्ले इंडिया ने इस आदेश को मनमाना कहते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट की याचिका उत्पाद वापसी में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि खाद्य और ड्रग प्रशासन महाराष्ट्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का फैसला, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 से नहीं मिलता।

 

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एक हफ्ता पहले, नेस्ले के ग्लोबल CEO पॉल बुल्क ने मीडिया को बताया था कि 'मैगी उपयोग में सुरक्षित है, साथ ही इसकी क्वालिटी पूरी दूनिया में एक जैसी रखी गई है।' इसके अलावा वह कहते हैं कि करीब 100 मैगी नूडल्स के बैच उन्होंने खुद की प्रयोगशाला में जांचे हैं, जिनमें सीसा सही मात्रा में पाया गया है। पॉल बुल्क सरकारी प्रयोगशाला की जांच पर प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि क्यों दोनों के परीक्षण विधि में भेदभाव उत्पन्न हुआ है? वह इसकी तहकीकात करना चाहते हैं।

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शुक्रवार को हुई सुनवाई के परिणाम :
1. हाई कोर्ट ने FSSAI और महाराष्ट्र सरकार को नेस्ले के ख़िलाफ दो हफ्ते के अंदर सारे हल्फ़नामे प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
2.  बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी से बैन हटाने के लिए मना कर दिया है।
3.  हाई कोर्ट ने खाद्य प्राधिकारी को नेस्ले की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है।
4.  नेस्ले के वकील के मुताबिक- मैगी नूडल्स में 0.12 भाग प्रति मिलियन से ज़्यादा सीसा नहीं होना चाहिए।
5.  नेस्ले ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि न्यूट्रीशन और खाने को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने नाम हासिल किया है। FSSAI द्वारा दिया गया आदेश एकपक्षीय है।

 

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