
नई दिल्ली:
अभिनेता संजय दत्त की जेल से रिहाई की आखिरी उम्मीद मंगलवार को उस समय टूट गई जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च को हथियार अधिनियम के तहत उन्हें पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।
अभिनेता ने सजा की शेष साढ़े तीन वर्ष की अवधि काटने के लिए 16 मई को समर्पण किया था। अब उन्हें नवंबर 2016 तक जेल में ही बिताना पड़ेगा।
प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम, न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने कहा, "हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेजों पर अच्छी तरह से विचार किया। हमारे विचार से इस अदालत के फैसले (पूर्व में दिए) में कोई मामला नहीं बनता है। अत: याचिका निरस्त की जाती है।"
अभिनेता ने सजा की शेष साढ़े तीन वर्ष की अवधि काटने के लिए 16 मई को समर्पण किया था। अब उन्हें नवंबर 2016 तक जेल में ही बिताना पड़ेगा।
प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम, न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने कहा, "हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेजों पर अच्छी तरह से विचार किया। हमारे विचार से इस अदालत के फैसले (पूर्व में दिए) में कोई मामला नहीं बनता है। अत: याचिका निरस्त की जाती है।"
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