हिट एंड केस में सुनवाई के वक्त कोर्ट जाते सलमान खान (फाइल फोटो)
मुंबई:
साल 2002 हिट एंड रन मामले में अभियोजन की दलीलों में खामियां निकालते हुए दोषी अभिनेता सलमान खान का बचाव कर रहे वकील ने बंबई हाईकोर्ट में सवाल किया कि हादसे के बाद जब पुलिस ने उनके ड्राइवर से पूछताछ की थी तब उसका बयान दर्ज क्यों नहीं किया।
सलमान का कहना है कि हादसे के वक्त वह नहीं बल्कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह कार चला रहा था। सिंह निचली अदालत में बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुआ था, लेकिन अदालत ने उसका बयान मंजूर नहीं किया और कहा कि वह ऐसा गवाह है जो सिर्फ अपने मालिक को बचाना चाहता है।
सलमान को छह मई को सत्र अदालत ने दोषी ठहराया था और पांच साल की सजा सुनाई थी। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में एक दुकान के बाहर सोते लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे।
जमानत पर रिहा चल रहे अभिनेता को शराब के नशे में वाहन चलाने का भी दोषी पाया गया था। उन्होंने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
सलमान का बचाव कर रहे वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने पूछा कि पुलिस यह क्यों कह रही है कि सिंह अब (घटना के 13 साल बाद) क्यों सामने आया है। उन्होंने (बांद्रा पुलिस थाने के तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक) अभियोजन गवाह संख्या 27 की गवाही का जिक्र किया और कहा कि पुलिसकर्मी ने सिंह को बुलाकर उससे पूछताछ की थी।
सलमान के वकील ने कहा, 'शब्द 'पूछताछ' यहां बहुत महत्वपूर्ण है.. और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उसका (सिंह का) बयान दर्ज नहीं किया। बिना बयान दर्ज किए पूछताछ का मकसद क्या है।'
सलमान का कहना है कि हादसे के वक्त वह नहीं बल्कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह कार चला रहा था। सिंह निचली अदालत में बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुआ था, लेकिन अदालत ने उसका बयान मंजूर नहीं किया और कहा कि वह ऐसा गवाह है जो सिर्फ अपने मालिक को बचाना चाहता है।
सलमान को छह मई को सत्र अदालत ने दोषी ठहराया था और पांच साल की सजा सुनाई थी। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में एक दुकान के बाहर सोते लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे।
जमानत पर रिहा चल रहे अभिनेता को शराब के नशे में वाहन चलाने का भी दोषी पाया गया था। उन्होंने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
सलमान का बचाव कर रहे वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने पूछा कि पुलिस यह क्यों कह रही है कि सिंह अब (घटना के 13 साल बाद) क्यों सामने आया है। उन्होंने (बांद्रा पुलिस थाने के तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक) अभियोजन गवाह संख्या 27 की गवाही का जिक्र किया और कहा कि पुलिसकर्मी ने सिंह को बुलाकर उससे पूछताछ की थी।
सलमान के वकील ने कहा, 'शब्द 'पूछताछ' यहां बहुत महत्वपूर्ण है.. और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उसका (सिंह का) बयान दर्ज नहीं किया। बिना बयान दर्ज किए पूछताछ का मकसद क्या है।'
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