यह ख़बर 25 मार्च, 2013 को प्रकाशित हुई थी

हिट एंड रन मामला : सलमान नहीं हुए अदालत के समक्ष पेश

खास बातें

  • अभिनेता सलमान खान 2002 के हिट एंड रन मामले में आज सत्र अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने एक दस्तावेज दाखिल करने के लिए उनके वकील का आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
मुंबई:

अभिनेता सलमान खान 2002 के हिट एंड रन मामले में आज सत्र अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने एक दस्तावेज दाखिल करने के लिए उनके वकील का आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

सलमान रविवार को अमेरिका से लौटे थे और उम्मीद थी कि वह अदालत में पेश होंगे क्योंकि मामले में यह सुनवाई का पहला दिन था। इस मामले की सुनवाई पहले एक मजिस्ट्रेट की अदालत कर चुकी है।

मामले की सुनवाई से एक दिन पहले लौटने पर मीडिया में अटकलें लगाई गई थीं कि सलमान आज अदालत में पेश होंगे।

सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यूबी हेजिब ने कहा कि वह पहले बांद्रा मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली अभिनेता की अपील पर सुनवाई करेंगे। मजिस्ट्रेट ने सलमान के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगा दिया है, जो कहीं अधिक गंभीर है और जिसमें दोष सिद्ध होने पर दस साल तक की सजा हो सकती है।

सलमान के वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी की तरफ से पेश हुए एक वकील पेश हुए और उन्होंने चुनिंदा दस्तावेज दायर करने के लिए कुछ समय मांगा और अदालत ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।

सत्र न्यायाधीश यू बी हेजिब ने कहा कि वह हिट एंड रन मामले की सुनवाई से पहले 8 अप्रैल को सलमान की पुनरीक्षा अर्जी पर फैसला करेंगे। मामले में सलमान पर आरोप है कि उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ा दी। कानूनी सूत्रों ने बताया कि दलीलें सुनने के बाद अदालत सलमान की अपील ठुकरा भी सकती है और मामले की सुनवाई कर सकता है अथवा मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है और उनसे मामले की सुनवाई के लिए कह सकता है।

सलमान के मामले की ‘लापरवाही से हुई मौत ’ (धारा 304 ए) के तहत कम आरोप पर पहले एक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर चुके है, जिसमें दो साल कैद का प्रावधान है।

सरकार और मुंबई पुलिस की एक याचिका पर हालांकि मजिस्ट्रेट ने ‘गैर इरादतन हत्या ’ (धारा 304 भाग दो) का आरोप लगाया, जिस पर सत्र अदालत सुनवाई करती है।

सूत्रों ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनवाई के लिए सत्र अदालत भेजते हुए सलमान को 11 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए क्योंकि उस वक्त यह फैसला नहीं हुआ था कि मामले की सुनवाई कौन करेगा। अब चूंकि एक न्यायाधीश को मामले की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया है वह सुनवाई की तारीख मुकर्रर करेंगे और उस दिन अभिनेता को पेश होना होगा।

इस मामले में 17 गवाहों की गवाही के बाद मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचे कि अभिनेता के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसके साथ ही उन्होंने फिर से सुनवाई के लिए मामला सत्र अदालत में भेज दिया। सलमान के वकील अशोक मुंदारगी ने 8 मार्च को सत्र अदालत में अनुरोध किया था कि अभिनेता के मुकदमे सुनवाई तथा गैर इरादतन हत्या के आरोप वाले मजिस्ट्रेट के आदेश दोनों की सुनवाई एक ही न्यायाधीश करे। अभिनेता की अपील अदालत ने मंजूर कर ली थी और यह मामला हेजिब को सौंप दिया गया ।

अभिनेता ने अपनी अपील में दलील दी है कि मजिस्ट्रेट ने गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाकर गलती की है। अभिनेता ने मजिस्ट्रेट की इस कार्यवाही को कानून की दृष्टि में खराब करार दिया है।

सलमान के वकील ने दलील दी कि मजिस्ट्रंट यह ध्यान रखने में विफल रहे कि उसका इरादा (सलमान का इरादा) लोगों की जान लेने का नहीं था और न ही उसे पता था कि उसकी तेज रफ्तार और लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी अथवा अन्य घायल हो जाएंगे।

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बांद्रा में एक बेकरी के बाहर पायदान पर सो रहे लोगों पर 28 सितम्बर 2002 को लैंड क्रूजर चढ़ गई जिसे कथित तौर पर सलमान चला रहे थे। इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए थे।